राबर्ट वाड्रा पर आरोपों की जांच के लिये दायर अर्जी खारिज

राबर्ट वाड्रा पर आरोपों की जांच के लिये दायर अर्जी खारिज

राबर्ट वाड्रा पर आरोपों की जांच के लिये दायर अर्जी खारिजलखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा के खिलाफ अरविंद केजरीवाल द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच के लिये दायर याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह तथा न्यायमूर्ति वीरेन्द्र कुमार दीक्षित की खंडपीठ ने स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर की याचिका पर गत 29 नवम्बर को सुनवाई पूरी की थी। न्यायाधीशों ने याचिका खारिज करते हुये कहा कि यह विचारयोग्य नहीं है।

नूतन ठाकुर ने पिछले साल अक्तूबर में दायर याचिका में कहा था कि वड्रा के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के आरोपों की जांच कराने के सम्बन्ध में उन्होंने प्रधानमंत्री के दफ्तर को नौ अक्तूबर को प्रत्यावेदन भेजे थे । इसके तहत प्रधानमंत्री कार्यालय को इल्जामात की जांच कराने के निर्देश देने का आग्रह अदालत से किया था।

केन्द्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल मोहन पाराशरन ने दलील दी थी कि यह याचिका खारिज किये जाने योग्य है, क्योंकि यह महज मीडिया की खबरों पर आधारित है। जब तक याचिका सम्बन्धी तथ्यों को साबित नहीं कर दिया जाता, तब तक इन्हें सच नहीं माना जा सकता।

उधर, केन्द्र सरकार के इस तर्क का जवाब देते हुए याचिकाकर्ता के वकील अशोक पाण्डेय का कहना था कि जब केन्द्र अपनी आपत्ति में इसे दो लोगों (वाड्रा और डीएलएफ कम्पनी) के बीच का मामला बता रहा है तो फिर इसमें इतनी जल्द पैरवी क्यों की गयी, जबकि बड़ी संख्या में अन्य मामले लम्बित हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने दलीलों में यह भी आरोप लगाया था कि यह मामला ‘बड़े लोगों’ से सम्बन्धित है। लिहाजा याची के नौ अक्तूबर 2012 के प्रत्यावेदन में प्रस्तुत तथ्यों की बाबत सक्षम प्राधिकारियों से जांच कराने का निर्देश प्रधानमंत्री कार्यालय को दिया जाना चाहिए।

अदालत ने गत 29 नवम्बर को याचिका पर शुरुआती सुनवाई के बाद कहा था कि इस पर निर्णय बाद में सुनाया जायेगा। (एजेंसी)

First Published: Thursday, March 7, 2013, 17:04

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