लोकपाल बिल के मसौदे को कैबिनेट की मंजूरी - Zee News हिंदी

लोकपाल बिल के मसौदे को कैबिनेट की मंजूरी



ज़ी न्‍यूज ब्‍यूरो/एजेंसी

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार रात बुह-प्रतीक्षित लोकपाल विधेयक को मंजूरी दे दी। विधेयक के दायरे में प्रधानमंत्री को शर्तो के साथ रखा गया है जबकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को बाहर रखा गया है। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने विधेयक को कमजोर बताकर इसे खारिज कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक संसद भवन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में लोकपाल विधेयक को मंजूरी दी गई। यह बैठक दो घंटे तक चली।

 

इस बीच, अन्ना हजारे ने विधेयक को कमजोर बताकर खारिज कर दिया और सरकार पर आरोप लगाया कि उसकी नीयत साफ नहीं है। टीम अन्ना के प्रमुख सदस्य अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार ने 'लोकपाल विधेयक के दायरे से सीबीआई को बाहर रख लोगों के साथ धोखा किया है।' सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि 27 दिसम्बर से वह अपना अनशन करेंगे।
यह विधेयक किस रोज संसद में पेश किया जाएगा इस पर फैसला लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति बुधवार को करेगी। सरकार इसे लेकर दो प्रस्ताव पेश कर रही है- 22 एवं 23 दिसम्बर को लोकपाल विधेयक पर चर्चा की जाए अथवा शीतकालीन सत्र की विस्तारित अवधि 27 से 29 दिसम्बर के दौरान विधेयक पर चर्चा हो।

 

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर लोकपाल विधेयक की मुख्य बातें कुछ इस प्रकार हैं :

कुछ शर्तो के साथ प्रधानमंत्री विधेयक के दायरे में होंगे।

सीबीआई विधेयक के दायरे में नहीं होगी।

लोकपाल के पास जांच का अधिकार नहीं होगा लेकिन अभियोग के लिए उसके पास वकीलों की एक इकाई होगी।

लोकपाल नौ सदस्यों की एक संस्था होगी जिसके 50 प्रतिशत सदस्य पिछड़ी जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति से होंगे।

लोकपाल का चयन एक समिति करेगी। समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता और भारत के प्रधान न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामांकित सदस्य होंगे।

 

First Published: Wednesday, December 21, 2011, 13:11

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