लोकायुक्त मुद्दा : गुजरात सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज

लोकायुक्त मुद्दा : गुजरात सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने गुजरात सरकार की उस याचिका को आज खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने शीर्ष अदालत से अपने उस आदेश की समीक्षा करने को कहा था जिसके तहत राज्यपाल कमला बेनीवाल द्वारा प्रदेश के लोकायुक्त के तौर पर न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आरए मेहता की नियुक्ति को बरकरार रखा गया था।

न्यायमूर्ति बी एस चौहान और न्यायमूर्ति एफ एम इब्राहिम कलीफुल्ला ने शीर्ष अदालत के दो जनवरी के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दायर समीक्षा याचिका में कोई दम नहीं पाया। याचिका में शीर्ष अदालत से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी। न्यायालय ने नरेंद्र मोदी सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया था कि लोकायुक्त की नियुक्ति अवैध है क्योंकि ऐसा उससे बिना परामर्श लिए किया गया।

इसी पीठ ने अपने दो जनवरी के फैसले में लोकायुक्त की नियुक्ति के मुद्दे पर गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राय को प्रमुखता दी थी। गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य की इस दलील से असहमति जताई थी कि राज्यपाल बिना उसके परामर्श के लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं कर सकता है। (एजेंसी)

First Published: Thursday, March 14, 2013, 21:38

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