`वाड्रा मामले में हलफनामे के रिकार्ड को देने से इनकार`

`वाड्रा मामले में हलफनामे के रिकार्ड को देने से इनकार`

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री कार्यालय ने उन रिट याचिकाओं के जवाब में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर अपने हलफनामे के रिकॉर्ड को देने से इनकार कर दिया है, जिसमें विवादास्पद भूमि सौदों के मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आरोपों की जांच की मांग की गई है। पीएमओ ने इन रिकॉडरें को ‘गोपनीय’ बताकर देने से इनकार कर दिया है।

लखनऊ की आरटीआई कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने पिछले साल इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष रिट याचिका दायर की थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल की ओर से वाड्रा के खिलाफ भूमि सौदों में अनियमिता के आरोपों की जांच की मांग की गई है।

इसे पीठ ने तब खारिज कर दिया था, जब केंद्र की तरफ से उपस्थित अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल मोहन पाराशरण ने कहा था कि याचिका समाचार पत्र की खबरों पर आधारित है, जिसे सही नहीं माना जा सकता। अपने हलफनामे में पीएमओ ने पीएमओ ने वाड्रा और रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ के बीच हुए भूमि सौदों में अनियमितता के आरोपों को ‘गलत, सुनी-सुनाई बातों पर आधारित और संताप देने वाला’ बताया था। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, June 12, 2013, 18:40

comments powered by Disqus