सिख विराधी दंगा : सज्जन के खिलाफ सुनवाई 14 को

सिख विरोधी दंगा : सज्जन के खिलाफ सुनवाई 14 को

सिख विरोधी दंगा : सज्जन के खिलाफ सुनवाई 14 कोनई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगे से जुड़े उस मामले में सीबीआई की अंतिम दलीलें सुनने के लिए आज 14 मार्च की तारीख तय की जिसमें कांग्रेस नेता सज्जन कुमार और पांच अन्य अदालत सुनवाई का सामना कर रहे हैं।

जिला न्यायाधीश जे आर आर्यन आज सीबीआई की ओर से वरिष्ठ वकील आर एस चीमा की दलीलें नहीं सुन पाए क्योंकि कड़कडडूमा अदालत परिसर में वकीलों की हड़ताल थी। सीबीआई ने पिछले साल 31 मार्च को अंतिम दलीलें शुरू की थी और आरोपियों के वकीलों ने चार फरवरी को अपनी अंतिम दलीलें पूरी कीं।

सज्जन कुमार के खिलाफ न्यायमूर्ति जी टी नानावती आयोग की सिफारिश पर वर्ष 2005 में मामला दर्ज किया गया था। सीबीआई ने जनवरी, 2010 में उनके और अन्य आरोपियों के खिलाफ दो आरोपपत्र दायर किए थे।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फरवरी, 2010 में 1984 के सिख विरोधी दंगे के सभी लंबित मामलों को जल्द निस्तारित करने का निर्देश दिया था जिनमें कांग्रेस नेता सज्जन कुमार और जगदीश टायटलर के भी मामले थे। उच्च न्यायालय ने कहा था कि निचली अदालत इन सभी मामलों को छह माह में निस्तारित करे।

सज्जन कुमार दिल्ली छावनी इलाके में सिखों के खिलाफ भीड़ को कथित रूप से भड़काने को लेकर पांच अन्य आरोपियों-बलवान खोकर, किसान खोकर, महेंदर यादव, गिरिधारी लाल और कैप्टन भागमल के साथ सुनवाई का सामना कर रहे हैं। वर्ष 1984 में 31 अक्तूबर को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगा फैल गया था। पहले दिल्ली पुलिस ने दंगा मामलों की जांच की थी और वर्ष 2005 में यह जांच सीबीआई को सौंप दी गयी थी। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, February 26, 2013, 18:36

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