Last Updated: Saturday, June 2, 2012, 20:16
दिल्ली की एक अदालत ने सज्जन कुमार के उस अनुरोध को शनिवार को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों की एक पीड़ित द्वारा न्यायिक आयोगों के समक्ष दिए गए बयानों का इस्तेमाल अपने बचाव में करने की अनुमति मांगी थी। सज्ज्न कुमार का तर्क था कि इस महिला द्वारा न्यायिक आयोगों के समक्ष दिये गये बयान अदालत में दिए गए बयान का कथित रूप से विरोधाभासी है।