Last Updated: Thursday, February 2, 2012, 12:54
नई दिल्ली : कानून मंत्रालय ने दूरसंचार कंपनियों को स्पेक्ट्रम आबंटन पर तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा को तत्कालीन सालिसिटर जनरल गुलाम ई वाहनवती की सलाह प्रकट करने के केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को चुनौती देने का फैसला किया है।
आयोग ने कानून मंत्रालय की यह दलील खारिज कर दी है कि सलाह प्रत्ययी क्षमता में दी गई और आरटीआई अधिनियम की छूट की धाराओं के तहत उसे प्रकट नहीं किया जा सकता।
हाल ही में कानून मंत्रालय ने आरटीआई आवेदनकर्ता सुभाष अग्रवाल को सूचित किया था कि ‘‘सीआईसी के संदर्भित आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर करने के बारे में सक्षम अधिकारी की ओर से फैसला किया गया है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, February 2, 2012, 18:24