Last Updated: Tuesday, February 28, 2012, 14:30
भुवनेश्वर : केंद्र के राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केंद्र (एनसीटीसी) स्थापित करने को टालने के एक दिन बाद ओड़िशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मंगलवार को रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) अधिनियम 1957 में प्रस्तावित संशोधन का विरोध करते हुए एक और मुद्दा छेड़ दिया।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखे पत्र में पटनायक ने कहा कि आरपीएफ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के प्रतिकूल है। पटनायक ने कहा कि पुलिस और कानून व्यवस्था राज्य के विषय हैं और राज्य सरकारों से सलाह मशविरा किए बगैर इन विषयों में संशोधन करना उनकी शक्तियों का उल्लंघन और संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ है।
उन्होंने पत्र में कहा कि ऐसा पता चला है कि गृह मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार पहले ही रेल मंत्रालय के प्रस्ताव का विरोध कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रस्तावित संशोधन में आरपीएफ जवानों को पुलिस अधिकारी की शक्तियां देने की बात कही गई है। पटनायक ने कहा कि यह खुद ही भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के प्रावधानों का उल्लंघन है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रेल मंत्रालय आरपीएफ जवानों को पुलिस अधिकारियों की शक्तियां देने संबंधी प्रस्तावित संशोधन के पीछे यह दलील दे रहा है कि इससे जवानों को जांच करने और गिरफ्तारी करने में मदद मिलेगा। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय की यह दलील संतुष्टिप्रद नहीं है।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, February 28, 2012, 20:00