कांस्टेबल बुरा बर्ताव: अधिकारी को नोटिस - Zee News हिंदी

कांस्टेबल बुरा बर्ताव: अधिकारी को नोटिस



नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने पटियाला हाउस जिला न्यायालय में सलामी नहीं देने पर कांस्टेबल को कथित रूप से रेंगने पर मजबूर करने के मामले में बुधवार को संबंधित आईपीएस अधिकारी एवं पुलिस आयुक्त से जवाब मांगा। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सेजू पी कुरवीला ने कथित रूप से कांस्टेबल को दंडित किया। उसके बारे में कहा जाता है कि वह अदालत परिसर के द्वार पर ड्यूटी के दौरान अपने मोबाइल फोन पर बात कर रहा था।

 

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एके सिकरी एवं न्यायमूर्ति राजीव सहाय इंडला की पीठ ने कहा कि हम दिल्ली पुलिस आयुक्त एवं संबंधित अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त को नोटिस जारी करते हैं। हम पुलिस आयुक्त को इस घटना के बारे में 15 फरवरी तक स्थिति रिपार्ट पेश करने का निर्देश भी देते हैं।

 

वकील आर के सैनी ने कहा कि संबंधित पुलिस अधिकारी स्वयं वर्दी में नहीं था और जब कांस्टेबल ने उसे सलामी नहीं की तब उसने उसके आचरण को आपत्तिजनक माना। इतना ही नहीं, पुलिस अधिकारी ने उसका बैज फाड़ दिया और उसका मोबाइल फोन छीन लिया। उसे अमानवीय एवं गलत सजा दी जबकि उसका अपराध था ही नहीं।

(एजेंसी)

First Published: Wednesday, February 8, 2012, 22:02

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