Last Updated: Wednesday, August 7, 2013, 23:33
गुजरात उच्च न्यायालय ने इशरत जहां कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में आरोपी अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) पीपी पांडेय की वह अर्जी बुधवार को खारिज कर दी, जिसमें विशेष सीबीआई अदालत द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा पांडेय की गिरफ्तारी से संरक्षण देने से भी इंकार कर दिया।