कोर्ट ने पीसीएस (जे) की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाई

कोर्ट ने पीसीएस (जे) की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाई

इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पीसीएस (जे) की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नपत्रों में विसंगतियों के आरोपों के बाद शनिवार से होने वाली मुख्य परीक्षा पर आज रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति राजेश कुमार और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने एक रिट याचिका पर आदेश सुनाया। याचिका में आरोप है कि इस साल की शुरूआत में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य ज्ञान के प्रश्नपत्र में गल्तियां थीं। मनोज कुमार यादव और अन्य ने याचिका दाखिल की थी।

उन्होंने दावा किया कि बहु विकल्पीय प्रश्नों के गलत उत्तर देने के बावजूद अनेक उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया जबकि कई योग्य उम्मीदवार मुख्य परीक्षा देने के लिए उत्तीर्ण नहीं हुए। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 10 अक्तूबर की तारीख मुकर्रर करते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पीसीएस (जे) की मुख्य परीक्षा 28 सितंबर से आयोजित करने पर रोक लगा दी। अदालत ने आरोपों की पड़ताल करने के लिए 4 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित करने का भी आदेश दिया। (एजेंसी)

First Published: Thursday, September 26, 2013, 22:36

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