Last Updated: Friday, May 10, 2013, 16:58
ज़ी मीडिया ब्यूरोनई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने विमान परिचारिका गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में शुक्रवार को हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा और उसकी कर्मचारी अरुणा चड्ढा के खिलाफ आरोप तय किए।
जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसके सरवरिया ने कहा कि प्रथमदृष्टया कांडा पर भारतीय दंड संहिता एवं आईटी एक्ट के तहत बलात्कार, अप्राकृतिक यौन संबंध, आत्महत्या के लिए उकसाने, जालसाजी एवं साजिश रचने के आरोप तय किए जाते हैं।
इसके बाद न्यायाधीश ने यौन अपराध मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत को इस मामले को भेज दिया।
कांडा की सहयोगी एवं मामले की एक अन्य आरोपी अरुणा चड्ढा 25 सितम्बर से न्यायिक हिरासत में हैं। अरुणा एवं गीतिका कांडा की एमडीएलआर एयरलाइंस के लिए काम करती थीं। यह एयरलाइंस अब बंद हो चुकी है
गीतिका (23 वर्ष) चार-पांच अगस्त को अशोक विहार स्थित अपने घर में फांसी के फंदे से लटकी मिली थी। उसने अपने सुसाइड नोट में कांडा एवं अरुणा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद कांडा को गृह राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। गीतिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी कांडा को 18 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।
First Published: Friday, May 10, 2013, 16:58