Last Updated: Saturday, December 3, 2011, 10:54
चेन्नई : टू जी मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में 193 दिन काटने के बाद रिहा हुई द्रमुक सांसद कनिमोझी के शनिवार को यहां पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने शानदार स्वागत किया।
कनिमोझी अपने पति अरविंदन और पुत्र आदित्य के साथ यहां विमान से पहुंचीं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत उनके पिता एवं द्रमुक अध्यक्ष एम करुणानिधि, सतौले भाई एम के स्टालिन और अन्य लोगों ने किया। कनिमोझी की मां राजाती अम्मल, करुणानिधि की पत्नी एवं कलैंगनर टीवी की निदेशक दयालू अम्मल, पुत्री सेल्वी भी मौजूद थीं। कनिमाई के हवाई अड्डे से बाहर निकलने पर सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाकर और नृत्य करके अपनी खुशी जाहिर की।
कार्यकर्ताओं के हाथों में तख्तियां थीं जिन पर चेन्नई में उनका स्वागत करते हुए नारे लिखे हुए थे। हवाई अड्डा जाने वाली सड़क पर कनिमोझी और करुणानिधि के चित्र वाले बैनर के साथ ही द्रमुक पार्टी के झंडे लगाये गए थे। दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से जमानत प्राप्त करने वाली कनिमोझी ने दिल्ली हवाई अड्डे पर चेन्नई के लिए विमान में सवार होने से पहले संवाददाताओं से कहा कि वह इस मामले में अपनी बेगुनाही अदालत में साबित करेंगी तथा उन्होंने अपनी जमानत को इसमें पहला कदम करार दिया।
उन्होंने चेन्नई जाने के लिए विमान में सवार होने से पहले यहां संवाददाताओं से कहा, ‘मुझे वापस :चेन्नई: जाने की बहुत प्रसन्नता है। मुझे अपनी चेन्नई यात्रा का बेसब्री से इंतजार है। हम सभी को इस बात की प्रसन्नता है कि इस मामले में अब लोगों को जमानत मिल रही है। यह पहला कदम है।’’ अगले कदम के बारे में पूछे जाने पर द्रमुक राज्यसभा सदस्य ने कहा, ‘मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के साथ ही इस मामले का सामना कानूनी आधार पर करने के साथ ही इससे बाहर आना है। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं ऐसा कर लूंगी’’ 43 वर्षीय सांसद को 20 मई को डीबी समूह की ओर से द्रमुक के कलैंगर टीवी को 200 करोड़ रुपये की कथित भुगतान मामले में गिरफ्तार किया गया था। वह कलैंगर टीवी के निदेशकों में भी शामिल हैं। निचली अदालत में जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने इसके लिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कनिमोझी को अंतत: 28 नवम्बर को उच्च न्यायालय की ओर से जमानत मिल गई।
कनिमोझी को अगले कुछ दिनों तक अदालत की सुनवाई में पेश होना था इसलिए उन्होंने दिल्ली में ही रहने का फैसला किया। कनिमोझी के अलावा उच्च न्यायालय से जमानत पर रिहा होने वालों में कलैंगर टीवी के प्रबंध निदेशक शरद कुमार, बॉलीवुड फिल्म निर्माता करीम मोरानी और कुसेगांव फ्रूट्स एवं वेजीटेबल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजीव अग्रवाल और आसिफ बलवा शामिल हैं।
(एजेंसी)
First Published: Saturday, December 3, 2011, 16:32