दिल्ली: गलत बिजली बिल को लेकर याचिका

दिल्ली: गलत बिजली बिल को लेकर याचिका

नई दिल्ली : गलत बिजली शुल्क के आधार पर उपभोक्ताओं से वसूले गए रुपये के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में बुधवार को जनहित याचिका दायर कर दिल्ली सरकार और बिजली वितरण कम्पनी को लोगों को मुआवजा देने का निर्देश देने की मांग की गई है।

जनहित याचिका श्री चांद जैन की ओर से अधिवक्ता सुग्रीव दुबे ने दायर की है। इसमें न्यायालय ने दिल्ली सरकार तथा अन्य प्राधिकारों को निर्देश देने की मांग की गई है कि उपभोक्ताओं को जारी गलत बिल के आधार पर पैसे की उगाही बंद की जाए।

दिल्ली सरकार, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के खिलाफ दायर याचिका में दिल्ली सरकार को विद्युत शुल्क का निर्धारण नीलामी प्रक्रिया के जरिये करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का आदेश देने की मांग की गई है। मामले की अगली सुनवाई पांच दिसंबर को होगी। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, November 7, 2012, 16:00

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