Last Updated: Thursday, September 13, 2012, 00:09
नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी में सभी गुटखा उत्पादों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और डिस्प्ले पर गुरुवार से पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। प्रतिबंध में पान मसाला और निकोटिन तथा तंबाकू वाले उसी तरह के उत्पाद शामिल होंगे। प्रतिबंध को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी की। सरकार ने सोमवार को गुटखा उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था क्योंकि गुटखा उत्पाद स्वास्थ्य के लिए खतरा हैं।
महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश और बिहार ने पहले ही गुटखा उत्पादों पर प्रतिबंध की घोषणा कर रखी है। इसी तरह का व्यापक प्रतिबंध आज गुजरात में भी प्रभावी हुआ। स्वास्थ्य मंत्री ए.के. वालिया ने कहा कि प्रतिबंध को खाद्य मिलावट रोकथाम विभाग लागू करेगा और खाद्य सुरक्षा एवं मानदंड अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों ने कहा कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले को अधिकतम छह महीने के कारावास और दो लाख रुपये की जुर्माने की सजा का सामना करना पड़ सकता है। वित्त विभाग के अधिकारियों ने कहा कि प्रतिबंध के कारण सरकार को सालाना करीब 40 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ सकता है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, September 13, 2012, 00:09