मप्र में प्लास्टिक की बोतलों में नहीं बिकेगी शराब

मप्र में प्लास्टिक की बोतलों में नहीं बिकेगी शराब

जबलपुर : मध्य प्रदेश के जबलपुर उच्च न्यायालय ने प्लास्टिक की बोतलों में देसी शराब की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरबिंद बोबड़े और न्यायाधीश आर.एस. झा की खंडपीठ ने बुधवार को यह फैसला सुनाया।

फैसला नरसिंहपुर स्थित `प्राणी मित्र समिति` के सचिव विनय पटेल द्वारा दायर याचिका के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने राज्य में प्लास्टिक की बोतलों में शराब की बिक्री तथा इससे पड़ने वाले बुरे प्रभाव की शिकायत की थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि दिल्ली, गोवा, हिमाचल सहित कई अन्य राज्यों में प्लास्टिक की बोतलों में शराब की बिक्री पर रोक लगाई जा चुकी है। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी इस पर रोक लगा देनी चाहिए।

याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आर.एन.सिंह और अर्पण जे पवार ने दलील दी। सुनवाई के दौरान सरकार के तरफ से कुछ समय की मांग की गई जिससे इंकार करते हुए न्यायालय ने अपने फैसले में प्लास्टिक बोतल में शराब की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया। (एजेंसी)

First Published: Thursday, April 11, 2013, 13:18

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