Last Updated: Wednesday, November 30, 2011, 14:04
कोच्चि : केरल हाईकोर्ट ने बुद्धवार को राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह 116 वर्ष पुराने मुल्लपेरियार बांध से होने वाले खतरे से निपटने के लिए किए गए आपदा प्रबंधन के उपायों के बारे में 48 घंटे के भीतर लिखित वक्तव्य दायर करें।
खंडपीठ ने बांध की सुरक्षा से संबंधित तीन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए महाधिवक्ता के पी दंडपानी को निर्देश दिए कि वह इस संबंध में अदालत में लिखित वक्तव्य दें। महाधिवक्ता ने पीठ को बताया कि राज्य कैबिनेट की बुद्धवार को हुई बैठक में फैसला किया गया कि तमिलनाड़ु से मुल्लपेरियार बांध में जलस्तर कम करने को कहा जाएगा।
सरकार ने यह भी फैसला किया है कि तीन अन्य बांध इदुक्की, चेरूथोनी और कुलामावु में भी जलस्तर कम किया जाएगा। इदुक्की में बिजली उत्पादन बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी फैसला किया है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा होगी।
महाधिवक्ता के जवाबों से जाहिरा तौर पर असंतुष्ट पीठ ने कहा कि वह जानना चाहती है कि लोगों को चौकस करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उनकी सुरक्षा करने के लिए सरकार की कौन से उपाय करने की योजना है।
मुल्लापेरियार बांध मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र नौ दिसंबर को कराने का केरल मंत्रिमंडल ने फैसला लिया।(एजेंसी)
First Published: Wednesday, November 30, 2011, 23:30