Last Updated: Saturday, June 22, 2013, 15:49
तिरूवनंतपुरम : केरल के स्थानीय प्रशासनिक विभाग द्वारा स्थानीय निकायों को 18 साल से कम उम्र की मुस्लिम लड़कियों और 21 साल से कम उम्र के लड़कों के विवाहों का पंजीकरण करने के लिए जारी सर्कुलर से केरल में विवाद पैदा हो गया है।
स्थानीय प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा जारी इस सर्कुलर में स्थानीय निकायों को यह निर्देश दिया गया कि वे उन मुस्लिम लड़कियों और लड़कों की शादियों का पंजीकरण करें, जिन्होंने विवाह के लिए अनिवार्य क्रमश:18 साल व 21 साल की उम्र पूरी नहीं की है। निकायों को यह पंजीकरण धार्मिक संस्थान की ओर से जारी प्रमाण पत्र के आधार पर करने के निर्देश दिए गए।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि ऐसी शिकायतें आ रही थीं कि स्थानीय निकायों में पंजीयकों के तौर पर कार्य करने वाले सचिव ऐसी शादियों का पंजीकरण करने में आनाकानी कर रहे हैं। इस वजह से खाड़ी देशों में जाने की इच्छा रखने वाले इन लोगों को परेशानी होती है। खाड़ी देश प्रवास के लिए स्थानीय निकायों द्वारा जारी विवाह-प्रमाणपत्र की मांग करते हैं।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इन शिकायतों को देखते हुए यह सर्कुलर जारी किया गया। वाम समर्थक महिला व सांस्कृतिक संगठन इस सर्कुलर के खिलाफ सामने आए हैं। उनका कहना है कि यह कदम राज्य को मध्यकालीन युग में धकेल देगा। (एजेंसी)
First Published: Saturday, June 22, 2013, 15:49