Last Updated: Monday, January 16, 2012, 15:56
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य भर के पार्कों और स्मारकों में बनाई गई हाथी की मूर्तियों को ढकने के चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर अपना फैसला सोमवार को सुरक्षित रखा। न्यायमूर्ति अमर सरन और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की एक खंडपीठ ने एक स्थानीय व्यापारी धीरज सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा।
सिंह ने ऐसी ही एक याचिका पिछले हफ्ते दायर की थी। अदालत ने 11 जनवरी को उसे ‘वापस लिया गया के रूप में खारिज’ करार दिया क्योंकि उसमें तकनीकी कमियां पाई गई थीं। सिंह के वकील अनील बिसेन ने अदालत से कहा कि उनका मुवक्किल एक धर्मपरायण हिंदू है और वह चुनाव आयोग के आदेश से आहत महसूस कर रहा है क्योंकि हाथी की आकृति पूजनीय भगवान गणेश को दर्शाती है।
हाथी उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिह्न है और उसने चुनाव आयोग के आदेश का विरोध किया था।
(एजेंसी)
First Published: Monday, January 16, 2012, 21:26