मृत डीएसपी के परिजनों को नौकरी पर सवाल

मृत डीएसपी के परिजनों को नौकरी पर सवाल

इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुंडा में मारे गए पुलिस अधिकारी जियाउल हक की पत्नी और भाई को नौकरी दिए जाने को लेकर सवाल खड़े करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि आश्रित परिवार के सिर्फ एक व्यक्ति को नौकरी दिए जाने की नीति में कोई बदलाव हुआ है या नहीं है।

न्यायमूर्ति एपी साही ने कल राज्य सरकार से कहा कि वह स्पष्ट करे कि उसकी इस नीति में कोई बदलाव किया गया। साथ ही वह यह भी बताये कि अगर ऐसा नहीं है तो किस कानून के तहत परिवार के दो सदस्यों को नौकरी दी गई। अदालत ने सीमा देवी नामक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। (एजेंसी)

First Published: Thursday, April 4, 2013, 00:02

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