Last Updated: Tuesday, December 13, 2011, 03:51
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के उस विज्ञापन को खारिज कर दिया जिसमें प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए केवल पांच जिलों के उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार करने की बात कही गई है।
न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने सरिता शुक्ला और अन्य की याचिका पर यह आदेश जारी किया। याचिकाकर्ताओं ने 30 नवंबर, 2011 को जारी सरकारी विज्ञापन को चुनौती दी है जिसमें राज्य की शिक्षक अर्हता उर्तीण करने वाले उम्मीदवार को आवेदन देने की इजाजत दी गई है लेकिन शर्त जोड़ी गई हैं वे पांच जिलों से बाहर के न हों।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, December 13, 2011, 09:21