Last Updated: Friday, September 28, 2012, 15:05
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा जनहित कांग्रेस के पांच विधायकों के सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल होने पर रोक लगाने संबंधी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का आदेश शुक्रवार को निरस्त कर दिया। उच्च न्यायालय ने इस आदेश में कहा था कि विधान सभा अध्यक्ष द्वारा इन विधायकों की अयोग्यता से संबंधित मामले का निबटारा होने तक वे कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकते हैं।
न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इसके साथ ही हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष से कहा है कि इन विधायकों को अयोग्य घोषित करने के मुद्दे पर तीन माह में फैसला किया जाए।
उच्चतम न्यायालय ने चार जनवरी को हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और कुछ विधायकों की याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय के 20 दिसंबर 2011 के आदेश पर रोक लगा दी थी।
हाईकोर्ट ने कहा था कि ये विधायक न तो कांग्रेस का और न ही हजकां के सदस्य होंगे और उन्हें असंबद्ध सदस्य माना जायेगा। न्यायालय ने यह भी कहा था कि इन विधायकों को कोई पद न दिया जाए। उच्च न्यायालय ने हरियाणा जनहित कांग्रेस के नेता कुलदीप बिश्नोई की याचिका पर यह आदेश दिया था। इस याचिका में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष के उस फैसले पर सवाल उठाया गया था जिसमें कहा गया था कि हजकां के पांच विधायकों के कथित दलबदल को पूरी पार्टी का सत्तारूढ़ कांग्रेस में विलय माना जाए। (एजेंसी)
First Published: Friday, September 28, 2012, 15:05