Last Updated: Friday, September 28, 2012, 15:05
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा जनहित कांग्रेस के पांच विधायकों के सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल होने पर रोक लगाने संबंधी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का आदेश शुक्रवार को निरस्त कर दिया। उच्च न्यायालय ने इस आदेश में कहा था कि विधान सभा अध्यक्ष द्वारा इन विधायकों की अयोग्यता से संबंधित मामले का निबटारा होने तक वे कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकते हैं।