Last Updated: Wednesday, December 5, 2012, 12:43
बलिया : उत्तर प्रदेश में बलिया जिले की एक अदालत ने हत्या के 16 साल पुराने मुकदमे में चार व्यक्तियों को उम्र कैद और 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, बांसडीह थाने के हारपुर गांव में वर्ष 1996 के मार्च महीने में जमीन विवाद को लेकर भोला सिंह, चन्द्रशेखर, चन्द्रभान और रामदेव के विरोधियों ने उन पर हमला बोल दिया था। इस हमले में चारो व्यक्ति घायल हो गये थे। इनमें से भोला की अस्पताल ले जाये जाते समय मौत हो गयी थी।
इस मामले में पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र पर दोनो पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार ने चार आरोपियों बहादुर, राजाराम, बबन और बृजकिशोर को हत्या का दोषी करार दिया और कल चारो को उम्रकैद के साथ 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, December 5, 2012, 12:43