Last Updated: Wednesday, October 30, 2013, 20:26
मुंबई : ग्राहकों को सतत रूप से सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ब्रोकरों को उनसे लिखित सहमति लेने के बाद सक्रिय ग्राहकों के ट्रेडिंग खाते में 10,000 रुपये तक की राशि रखने की अनुमति दी गई है।
मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक, ब्रोकरों से अपने ग्राहकों के खातों को चालू रखने में तिमाही या मासिक आधार पर कोषों या प्रतिभूतियों का निपटान करने की अपेक्षा की जाती है जिसके तहत उन्हें ग्राहक के ट्रेडिंग खाते से किसी तरह के अतिरिक्त धन को ग्राहक के खाते में स्थानांतरित करना आवश्यक है।
हालांकि, शेयर बाजारों ने सेबी के साथ परामर्श कर निवेशकों व सदस्यों (ब्रोकरों) से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर इन नियमों में ढील देने का निर्णय किया है।
बीएसई व एनएसई ने अलग-अलग सकरुलर जारी कर कहा है कि खातों के निपटान में प्रशासनिक व परिचालनगत समस्याओं मद्देनजर सदस्य ग्राहक से लिखित अनुमति पाने के बाद उसके खाते में 10,000 रुपये तक की राशि रख सकता है। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, October 30, 2013, 20:26