कोर्ट ऑर्डर के बावजूद गुजरात में लोगों नहीं मिल रही सस्ती गैस

कोर्ट ऑर्डर के बावजूद गुजरात में लोगों नहीं मिल रही सस्ती गैस

अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय द्वारा केंद्र को गुजरात सरकार को 1 दिसंबर से प्रशासित मूल्य प्रणाली (एपीएम) के तहत सीएनजी उपलब्ध कराने के आदेशों के बावजूद अभी तक उपभोक्ताओं को सस्ती सीएनजी व पीएनजी नहीं मिल रही है। गैस आपूर्ति बिंदु को लेकर मतभेदों की वजह से उपभोक्ता सस्ती गैस से वंचित हैं।

गुजरात उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के तहत केंद्र ने इसी महीने हलफनामा देकर कहा था कि वह शहर के गैस वितरकों को 30 नवंबर से एक समान दर पर सीएनजी उपलब्ध कराएगी। हालांकि, केंद्र के हजीरा सुवाली को डिलिवरी बिंदु के रूप में चुनने पर राज्य ने आपत्ति जताई है। गुजरात सरकार चाहती है कि दाहेज को वितरण का बिंदु बनाया जाए। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, December 3, 2013, 10:47

comments powered by Disqus