Last Updated: Thursday, May 24, 2012, 18:25
दिल्ली हाईकोर्ट ने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) की याचिका पर फैसला गुरुवार को टाल दिया, जिसमें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) के उस आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया था, जिसके मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सीएनजी की कीमत में कटौती तथा वर्ष 2008 से ही वसूली गई अतिरिक्त रकम उपभोक्ताओं को लौटाने के आदेश दिए गए हैं।