Last Updated: Tuesday, January 7, 2014, 18:38

नई दिल्ली : एक लाख रुपए सालाना से अधिक आवास भत्ते (एचआरए) के लिए आयकर छूट का दावा करने वाले वेतनभोगी करदाताओं को अपने मकान मालिक से पैन कार्ड नंबर तथा अन्य ब्यौरा एक सादे कागज पर लगाना होगा। इसके बाद ही वे आयकर में छूट के दावे को अपने नियोक्ता के पास दाखिल करवा सकेंगे।
आयकर विभाग के अनेक अधिकारियों ने बातचीत में कहा कि इस बारे में परिपत्र में यह नहीं कहा गया है कि उक्त दस्तावेज `हलफनामा` या `नोटराइज्ड` दस्तावेज होना चाहिए। इसलिए, व्यक्तिगत वेतनभोगियों को अपने मकान मालिक से एक सादा कागज (ए4 आकार के) पर जानकारी लेनी चाहिए।
वित्त वर्ष 31 मार्च (2013-14) को समाप्त होना है इसलिए कर रिटर्न तथा छूट दावे पेश करने का काम आने वाले दिनों में गति पकड़ेगा। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विभाग के पास इस तरह की सूचना की सत्यता की जांच के लिए अनेक तरीके हैं और परिपत्र में यह विशेष उल्लेख नहीं है कि यह दस्तावेज किस तरह का होना चाहिए इसलिए सादा कागज पर सूचना भी पर्याप्त होनी चाहिए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस बारे में पिछले साल अक्तूबर में परिपत्र जारी किया था। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, January 7, 2014, 18:38