Last Updated: Tuesday, January 7, 2014, 18:38
एक लाख रुपए सालाना से अधिक आवास भत्ते (एचआरए) के लिए आयकर छूट का दावा करने वाले वेतनभोगी करदाताओं को अपने मकान मालिक से पैन कार्ड नंबर तथा अन्य ब्यौरा एक सादे कागज पर लगाना होगा। इसके बाद ही वे आयकर में छूट के दावे को अपने नियोक्ता के पास दाखिल करवा सकेंगे।