Last Updated: Wednesday, November 13, 2013, 16:11
वडोदरा : गुजरात सरकार ने राज्य में परमिट वाली शराब की दुकानों के लिए दोपहर 12 बजे से शाम 8 बजे तक दुकानें खुली रखने की पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है। सरकार ने विभाग को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
राज्य के गृह विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव सुदीप कुमार नंदा ने बताया, ‘निषेध एवं उत्पाद शुल्क विभाग के निदेशक को राज्यभर में परमिट पर चलने वाली शराब की दुकानों के लिए पुरानी कारोबारी व्यवस्था बहाल करने का निर्देश दिया गया है।’
नंदा ने कहा, ‘विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए एवं पर्यटकों, होटल व्यवसायियों एवं अन्य के हितों में दिन में 12 बजे से शाम 8 बजे तक शराब बेचने की पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी गई है।’ उल्लेखनीय है कि 6 नवंबर से प्रभावी नई व्यवस्था के तहत परमिट पर चलने वाली शराब की दुकानों को सुबह 10:30 बजे से शाम 6:10 बजे तक शराब बेचने की अनुमति थी। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, November 13, 2013, 16:11