Last Updated: Wednesday, February 26, 2014, 23:32
नई दिल्ली : राजस्व विभाग ने करदाताओं के लिये आंकलन वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के आईटीआर-5 फार्म भेजने की समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। रिफंड चाहने वाले करदाताओं को आईटीआर-5 फार्म को हस्ताक्षर कर आयकर के केन्द्रीय प्रसंस्करण कार्यालय बेंगलुरु भेजना आवश्यक है। इसके बिना रिफंड जारी नहीं किया जाएगा।
आईटीआर-5 बिना डिजिटल हस्ताक्षर के इलेक्ट्रानिक रूप से भरा जाता है। इसके बाद करदाता को आईटीआर-5 (वेरिफिकेशन) फार्म मिलता है। आईटीआर-5 मिलने के बाद करदाता को कर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिये कापी पर हस्ताक्षर कर उसे आयकर विभाग के बेंगलुरु स्थित सीपीसी भेजना होता है। कर रिफंड के लिये आईटीआर-5 भेजना जरूरी है।
वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने तीन आकलन वर्षों के लिये आईटीआर-5 जमा करने करने की तारीख बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। बयान के अनुसार, ‘उन करदाताओं के लिये रिटर्न नियमित करने के लिये अंतिम मौके की तारीख बढ़ायी जा रही है जिनकी कर वापसी आकलन वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के लिये आईटी-5 फार्म के अभाव में लंबित है।’ (एजेंसी)
First Published: Wednesday, February 26, 2014, 23:32