Last Updated: Thursday, February 6, 2014, 13:58
नई दिल्ली : सीएनजी बिक्री केंदों की स्थापना के नियमन के बारे में अपने फैसलों को पलटते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि पेट्रोलियम नियामक से मान्यता प्राप्त कंपनियां ही वाहनों के लिए खुदरा सीएनजी स्टेशन खोल सकती हैं। मंत्रालय ने सितंबर में कहा था कि सीएनजी बिक्री केंद्रों की स्थापना के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड की मंजूरी जरूरी नहीं है और कंपनियां पूरे शहर में सीएनजी पंप की स्थापना के लिए आजाद हैं।
मंत्रालय ने हालांकि कल एक नया आदेश जारी किया और कहा कि वह वाहन ईंधन हेतु सीएनजी की खुदरा बिक्री के लाइसेंस के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने की प्रक्रिया में है।
इसमें कहा गया ‘इस बीच, यह संदेश जारी किया जा रहा है कि पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 के तहत पीएनजीआरबी की मंजूरी के बगैर शहर में अगले आदेश तक कोई नया सीएनजी केंद्र स्थापित नहीं किया जा सकता।’ मंत्रालय ने 16 सितंबर 2013 को जारी आदेश में कहा था कि सीएनजी केंद्र स्थापित करने के लिए पीएनजीआरबी से किसी तरह की मंजूरी की जरूरत नहीं है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, February 6, 2014, 13:58