Last Updated: Wednesday, December 11, 2013, 22:27
नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय आयकर मामले में नोकिया की याचिका पर कल फैसला सुनाएगा। नोकिया ने अपनी याचिका में अदालत से आग्रह किया है कि वह आयकर विभाग को उसकी संपत्तियों के स्थानांतरण पर लगी रोक हटाने को कहे। न्यायाधीश संजीव खन्ना तथा संजीव सचदेवा की पीठ ने इस मामले में नोकिया तथा आयकर विभाग का पक्ष सुनने के बाद अपना फैसला आज सुरक्षित रखा। फैसला कल सुनाया जाएगा।
नोकिया ने याचिका में आग्रह किया है कि माइ्रकोसाफ्ट के साथ 7.2 अरब डालर के सौदे के मद्देनजर उसकी आस्तियों के स्थानांतरण पर लगी रोक हटाई जाए। आयकर विभाग ने कंपनी द्वारा आयकर चोरी के आरोप में नोकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की आस्तियों व खातों को कुर्क कर दिया था।
कंपनी के वकीलों ने कहा कि अगर कर विवाद को 12 दिसंबर से पहले नहीं सुलझाया गया तो उसकी पैतृक कंपनी नोकिया कोर्प का माइ्रकोसाफ्ट के साथ सौदा संकट में पड़ सकता है। वकीलों ने इस बारे में ब्राजील में कंपनी के ऐसे ही एक मामले का हवाला दिया। वकीलों ने कहा कि भारत में कंपनी नकदी में 2250 करोड़ की राशि जमा कराने की पेशकश कर रही है। आयकर विभाग का कहना हे कि नोकिया इंडिया तथा नोकिया कारपोरेशन पर कुल मिलाकर 21,153 करोड़ रपये की कर देनदानी बनती है। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, December 11, 2013, 22:27