Last Updated: Wednesday, January 29, 2014, 00:31

मुंबई : रिजर्व बैंक ने आज कहा कि 2005 से पहले छपे नोटों को वाणिज्यिक लेनदेन के लिए केवल 31 मार्च तक ही इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इस समय सीमा के बाद भी बैंकों में इन्हें बदला जा सकता है। आरबीआई ने एक अधिसूचना जारी कर कहा, 2005 से पहले जारी किए गए सभी पुरानी सीरीज के बैंक नोट केवल 31 मार्च तक हर तरह के मौद्रिक लेनदेन के लिए स्वीकार्य होंगे। इसके बाद, लोगों को इस तरह के नोटों को बदलने के लिए बैंक शाखाओं से संपर्क करने की जरूरत होगी। केंद्रीय बैंक ने आगे कहा कि 2005 से पहले के नोट वैध बने रहेंगे।
आरबीआई ने कहा, एक जुलाई से 500 रुपये और 1,000 रुपये के 10 से अधिक नोटों को बदलने के लिए बैंक शाखाओं को गैर-ग्राहकों से उनकी पहचान एवं आवास प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए। आज दिन में आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि 2005 से पहले के नोटों को वापस लेने का निर्णय कालेधन पर लगाम लगाने के इरादे से नहीं किया गया, बल्कि नकली नोटों की समस्या पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह किया गया। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, January 29, 2014, 00:31