Last Updated: Wednesday, January 29, 2014, 00:31
रिजर्व बैंक ने आज कहा कि 2005 से पहले छपे नोटों को वाणिज्यिक लेनदेन के लिए केवल 31 मार्च तक ही इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इस समय सीमा के बाद भी बैंकों में इन्हें बदला जा सकता है।
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