चिटफंड विनियमन के लिए PIL पर केंद्र, RBI, सेबी को नोटिस

चिटफंड विनियमन के लिए PIL पर केंद्र, RBI, सेबी को नोटिस

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने चिट फंड व्यवसाय को विनियमित करने के लिये उपयुक्त प्रणाली स्थापित किए जाने की मांग के साथ दायर एक जनहित याचिका पर केंद्र, रिजर्व बैंक तथा सेबी को आज नोटिस जारी कर उनके जवाब मांगे हैं। मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने गैर-सरकारी संगठन की याचिका पर सरकार तथा संस्थानों से चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब देने को कहा है।

एनजीओ ‘ह्यूमैनिटी साल्ट लेक’ की तरफ से मामले में पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि चिट फंड को नियमित करने के मामले में सरकार की तरफ से निष्क्रियता रही है जिसके कारण देश में कई घोटाले हुए। उन्होंने कहा कि चिट फंड कंपनियां कानून का उल्लंघन कर लोगों से धन संग्रह कर रही हैं और इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है।

याचिकाकर्ता ने हाल में पश्चिम बंगाल में सारदा चिट फंड घोटाला समेत विभिन्न घोटालों का जिक्र किया और शीर्ष अदालत से ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने के लिये हस्तक्षेप का अनुरोध किया। दलीलों को सुनने के बाद पीठ मामले को देखने पर सहमत हो गयी। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, November 19, 2013, 14:24

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