Last Updated: Wednesday, December 18, 2013, 20:34

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने आज कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘गोलियों की रासलीला--रामलीला’ को सर्टिफिकेट देते वक्त बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल नहीं किया और अदालत ने उसे फिल्म को दिए यूए सर्टिफिकेट पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति वी. एम. कनाडे और न्यायमूर्ति एम. एस. सोनाक की खंडपीठ ने सीबीएफसी को विचार करने को कहा कि क्या भंसाली की फिल्म को सर्टिफिकेट देते वक्त सिनेमेटोग्राफ अधिनियम के दिशानिर्देशों का पालन किया गया।
अदालत ने कहा, भले ही बोर्ड ने कहा है कि दिशानिर्देशों का पालन किया गया है लेकिन हमारे विचार से बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल नहीं किया गया । सीबीएफसी यह भी देखेगा कि क्या फिल्म की विषय वस्तु या इसके नाम से नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है या नहीं। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, December 18, 2013, 20:32