Last Updated: Wednesday, December 18, 2013, 20:34
बंबई उच्च न्यायालय ने आज कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘गोलियों की रासलीला--रामलीला’ को सर्टिफिकेट देते वक्त बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल नहीं किया और अदालत ने उसे फिल्म को दिए यूए सर्टिफिकेट पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।