Last Updated: Sunday, December 22, 2013, 15:42

मुंबई : उपनगर अंधेरी में एक मजिस्ट्रेटी अदालत ने चैक बाउंस होने संबंधी एक मामले की सुनवाई स्थगित करने की मांग करने पर बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा के खिलाफ 10,000 रुपए जुर्माना लगाया है। प्रीति के खिलाफ पटकथा लेखक अब्बास टायरवाला ने चैक बाउंस होने की शिकायत दर्ज कराई थी। प्रीति ने बंबई उच्च न्यायालय में अंधेरी मजिस्ट्रेट की अदालत की सुनवाई पर रोक लगाने संबंधी याचिका दायर की थी लेकिन वहां से भी उन्हें आज कोई राहत नहीं मिली।
न्यायमूर्ति एम एल ताहिलयानी ने उनकी याचिका की सुनवाई केवल अगले महीने तक के लिए स्थगित कर दी। प्रीति ने टायरवाला द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। टायरवाला ने प्रीति की फिल्म ‘इश्क इन पेरिस’ की पटकथा लिखी थी। उन्होंने मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी कि प्रीति ने उन्हें 18.9 लाख रपए का चैक दिया था जो कि बाउंस हो गया।
प्रीति के वकील हितेश जैन ने कहा कि मजिस्ट्रेट की अदालत ने इसलिए जुर्माना लगाया क्योंकि उन्होंने सुनवाई स्थगित करने की मांग की थी। उन्होंने कहा, यदि निचली अदालत में सुनवाई जारी हो तो उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका निष्प्रभावी हो जाएगी। इससे पहले मजिस्ट्रेट ने समन जारी किए जाने के बावजूद दो बार अदालत में पेश नहीं होने पर प्रीति पर 2000 और 5000 रुपए जुर्माना लगाया था। एक समय तो अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। (एजेंसी)
First Published: Saturday, December 21, 2013, 23:19