Last Updated: Thursday, November 14, 2013, 14:58

जबलपुर: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने फिल्मकार संजय लीला भंसाली की नई फिल्म ‘गोलियों की रासलीला-रामलीला’ फिल्म से ‘रामलीला’ शब्द हटाने का आदेश दिया है।
उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के के लाहौटी एवं न्यायाधीश सुभाष काकड़े की युगलपीठ ने इस फिल्म को लेकर दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
पीठ ने इरोज फिल्म इंटरनेशनल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) किशोर लुल्ला, निर्देशक संजय लीला भंसाली, नायिका दीपिका पादुकोण, नायक रणवीर सिंह सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 22 नवंबर तय की गई है।
वकील आनंद चावला एवं अमित कुमार साहू की तरफ से दायर याचिकाओं में इस फिल्म के नाम को चुनौती दी गयी थी। याचिकार्ताओं ने अदालत से आग्रह किया है कि ‘रामलीला’ शब्द हिन्दुओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इरोज फिल्म इंटरनेशनल ने ‘गोलियों की रासलीला-रामलीला’ नामक फिल्म बनाई है, जो भारत के सांस्कारिक मूल्यों और हिन्दू भावना को ठेस पहुंचाने वाली है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, November 14, 2013, 14:58