CBI ने हेलीकॉप्टर सौदे में राज्यपालों के बयान के लिए राष्ट्रपति से मांगी अनुमति

CBI ने हेलीकॉप्टर सौदे में राज्यपालों के बयान के लिए राष्ट्रपति से मांगी अनुमति

नई दिल्ली : कानून मंत्रालय के इनकार के बाद सीबीआई ने अब वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे की जांच के सिलसिले में राज्यपालों एम के नारायणन और बी वी वांचू के बयानों को गवाह के तौर पर दर्ज करने की अनुमति के लिए राष्ट्रपति कार्यालय से संपर्क किया है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नारायणन के बयान दर्ज करने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से अनुमति मांगी गयी है। नारायणन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे हैं। गोवा के राज्यपाल वांचू प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) के प्रमुख थे।

सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि दोनों संवैधानिक पदाधिकारियों से मामले में गवाहों के तौर पर बयान दर्ज करने के लिए संपर्क किया जाएगा। कानून मंत्रालय ने दोनों से पूछताछ की सीबीआई की अर्जी को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उन्हें संवैधानिक छूट प्राप्त है। इसके बाद एजेंसी का यह कदम आया है। सीबीआई ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में 360 करोड़ रपये की कथित रिश्वतखोरी के मामले में जांच के तहत उनके बयान दर्ज करने के लिए अनुमति मांगी थी। सरकार ने पिछले महीने सौदे को रद्द कर दिया था।

सीबीआई ने कहा है कि वांचू और नारायणन ने 2005 में उस बैठक में हिस्सा लिया था जिसमें तकनीकी विशेषताओं में अहम बदलाव मंजूर किये गये थे। सूत्रों ने कहा कि सीबीआई ने इस आधार पर भी मंजूरी मांगी है कि राष्ट्रपति ही राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति एजेंसी को बयान दर्ज करने की अनुमति देने के लिए कानूनी विशेषज्ञों की राय ले सकते हैं।

सीबीआई ने दावा किया कि वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे के मामले में हेलीकॉप्टरों की उड़ान की उंचाई के मानदंडों में इस तरह बदलाव किये गये कि अगस्ता वेस्टलैंड अपनी प्रतिस्पर्धी सिकोरस्की के मुकाबले सौदे को हासिल कर सके। सीबीआई की अर्जी को खारिज करते हुए कानून मंत्रालय ने कहा था कि संवैधानिक पद राज्यपालों को संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत अभियोजन से छूट का अधिकार दिलाते हैं। सीबीआई ने वायुसेना के पूर्व प्रमुख एस पी त्यागी और 13 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, January 21, 2014, 22:47

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