पूर्व जज ने भेजे अखबार और दो चैनलों को कानूनी नोटिस

पूर्व जज ने भेजे अखबार और दो चैनलों को कानूनी नोटिस

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कानून की एक इंटर्न द्वारा अपने खिलाफ लगाये गये यौन उत्पीड़न के आरोपों को झूठा बताते हुए इनके बारे में खबरें दिखाने के लिए कुछ मीडिया संस्थानों को शनिवार रात कानूनी नोटिस भेजकर उनसे 24 घंटे के भीतर माफी मांगने को कहा है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के मौजूदा अध्यक्ष ने एक बड़े अखबार और दो टीवी चैनलों को भेजे कानूनी नोटिस में कहा है कि नोटिस का पालन नहीं करने पर उन्हें संस्थानों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। एक पूर्व इंटर्न ने आरोप लगाया है कि पूर्व जज ने मई 2011 में अपने दफ्तर में उसका यौन उत्पीड़न किया था।

पूर्व जज ने आरोपों को किसी किस्म की साजिश करार दिया है। उनकी ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहगती ने देर रात एक बयान में कहा कि अखबार और दोनों चैनलों ने तथ्यों का सत्यापन किये बिना न्यायाधीश की साख को क्षति पहुंचाई है। उन्होंने कहा, ‘हमने उनसे अगले 24 घंटे के भीतर माफी मांगने को कहा है और ऐसा नहीं होने पर मानहानि तथा छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए दीवानी और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।’ (एजेंसी)

First Published: Saturday, January 11, 2014, 23:37

comments powered by Disqus