Last Updated: Saturday, January 18, 2014, 19:12
नई दिल्ली : केन्द्र सरकार ने शनिवार को भ्रष्टाचार रोधी संस्था लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे हैं।
कार्मिक मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘सरकार ने लोकपाल के अध्यक्ष और आठ सदस्यों के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। चार पद न्यायिक सदस्यों के लिए आरक्षित हैं।’ योग्य अधिकारियों के नामांकन से जुड़ा एक पत्र उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पंजीयकों को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र ने राज्य सरकार के मुख्य सचिवों को भी पत्र लिखा है। अधिकारी ने कहा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव को संबोधित करते हुए ये आवेदन सात फरवरी तक पहुंचने हैं।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस साल एक जनवरी को लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक को अपनी मंजूरी दी थी। यह विधेयक 17 दिसंबर 2013 को राज्यसभा और एक दिन बाद लोकसभा में पारित हुआ था। लोकपाल एवं लोकायुक्त कानून 2013 सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए केन्द्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना की व्यवस्था करता है। यह कानून लोकपाल संस्था के लिए एक प्रमुख और आठ सदस्यों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। (एजेंसी)
First Published: Saturday, January 18, 2014, 19:12