Last Updated: Tuesday, May 20, 2014, 15:18
नई दिल्ली : मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस संपत ने कहा है कि भारतीय चुनाव में ‘पेड न्यूज’ की बढ़ती समस्या से निपटने की राह में एक कानूनी खामी है और निर्वाचन कानून के तहत इसे अपराध बनाए जाने की जरूरत है।
संपत को इस तथ्य से राहत है कि निर्वाचन आयोग ने 16वीं लोकसभा के चुनाव ‘सफलतापूर्वक संपन्न’ कराए जिसमें पहली बार नेताओं को नफरत फैलाने वाले भाषण देने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए और चुनावों को हरसंभव साफ सुथरा सुनिश्चित कराया गया।
उन्होंने इस बात पर संतोष जाहिर किया कि हालिया संपन्न चुनावों में अंतिम क्षणों में मतदाताओं के नाम शामिल करने के लिए उठाए गए कदमों तथा मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों के चलते अभूतपूर्व रूप से काफी अच्छा मतदान हुआ। इन कार्यक्रमों से शहरी मतदाताओं की उदासीनता को दूर करने में मदद मिली।
संपत ने एक साक्षात्कार में आम चुनाव के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं का विश्लेषण किया और कहा कि पेड न्यूज को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनावी अपराध बनाए जाने की जरूरत है। इस संबंध में आयोग के प्रस्ताव विधि मंत्रालय के समक्ष हैं। उन्होंने कहा कि पेड न्यूज एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई उम्मीदवार एक राशि का भुगतान कर समाचारपत्र या टेलीविजन चैनल में अपने पक्ष में रिपोर्टिंग कराता है। एक समान सामग्री एक ही दिन विभिन्न समाचारपत्रों में आती है। कई बार प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार के पक्ष में प्रकाशित लेखों को भी निष्प्रभावी बनाने के लिए धन दिया जाता है। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, May 20, 2014, 15:18