लोकपाल: एनजीओ की अर्जी पर SC ने मांगा जवाब

लोकपाल: एनजीओ की अर्जी पर SC ने मांगा जवाब

लोकपाल: एनजीओ की अर्जी पर SC ने मांगा जवाब नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से उस याचिका पर आज जवाब मांगा जिसमें एक गैर सरकारी संगठन ने लोकपाल के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की संपूर्ण चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाया है और उस पर रोक लगाने की मांग की है।

न्यायमूर्ति आर एम लोढा और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की एक पीठ ने नोटिस जारी किया और केंद्र से लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत खोज समिति (सदस्यों की नियुक्ति के संविधान, शर्तें एवं नियम और लोकसभा के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्तियों के लिए नामों के पैनल के चयन के तरीके) के नियमों को चार सप्ताह में न्यायसंगत साबित करने को कहा है।

अदालत में मौजूद सॉलिसिटर जनरल मोहन परासरन ने केंद्र की ओर से नोटिस स्वीकार किया। गैर सरकारी संगठन ‘कॉमन कॉज’ ने वकील प्रशांत भूषण के जरिए याचिका दायर कर उन नियमों को ‘अवैध’ घोषित करने का अनुरोध किया है जिनके तहत चयन किया जा रहा है। (एजेंसी)

First Published: Monday, March 31, 2014, 13:59

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