Last Updated: Wednesday, November 13, 2013, 17:33
ज़ी मीडिया ब्यूरोनई दिल्ली : कांग्रेस के चुनाव चिह्न को ‘खूनी पंजा’ कहे जाने संबंधी बयान को लेकर कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रथम दृष्टया आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने मोदी से 16 नवंबर शाम 5 बजे तक इस बारे में जवाब देने को कहा कि छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करते समय कथित बयान के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।
चुनाव आयोग के नोटिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि उक्त बयान देकर आपने आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया। नोटिस में कहा गया है, इसलिए आपको 16 नवंबर, 2013 को शाम 5 बजे तक यह बताने के लिए कहा जाता है कि आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। चुनाव आयोग के अनुसार अगर निर्दिष्ट समय में जवाब नहीं आता तो मान लिया जाएगा कि मोदी को कुछ नहीं कहना और ऐसे में आयोग बिना उन्हें जानकारी दिये उचित कार्रवाई करेगा।
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 7 नवंबर को मोदी के भाषण की एक सीडी आयोग ने प्राप्त की है। उन्हें नोटिस जारी किये जाने से पहले निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी भी प्राप्त की गयी। मोदी ने 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान जनसभा में उपस्थित लोगों से कहा था कि आप चाहते हैं कि राज्य में किसी ‘खूनी पंजे’ का साया नहीं पड़े तो आपको कांग्र्रेस को दोबारा वोट नहीं देना चाहिए।
गलती से भी छत्तीसगढ़ को कभी ‘जालिम पंजे’ के हाथों में नहीं जाने दें। इससे पहले चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के मुजफ्फरनगर दंगों पर दिये एक बयान पर उन्हें भी नोटिस भेजा था। राहुल ने इंदौर की एक सभा में आईएसआई द्वारा दंगा पीड़ित युवकों से संपर्क करने की बात कही थी। चुनाव आयोग ने राहुल से अप्रसन्नता जाहिर करते हुए उन्हें आगे सतर्कता बरतने की हिदायत दी है। भाजपा ने राहुल के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की थी। इसी तरह कांग्रेस ने भी मोदी की औपचारिक शिकायत चुनाव आयोग में 9 नवंबर को दर्ज कराई थी।
First Published: Wednesday, November 13, 2013, 16:15