Last Updated: Saturday, December 7, 2013, 21:55
भोपाल : भारत निर्वाचन आयोग ने नोटा `इनमें से कोई नहीं` विकल्प के मतों के संबंध में आज निर्देश जारी किए है। आयोग के अनुसार नोटा (इनमें से कोई नहीं) विकल्प के अंतर्गत प्राप्त मतों की गणना अवैध मतों के रुप में की जाएगी। आयोग ने जमानत जब्त होने की गणना अभ्यार्थियों को प्राप्त कुल वैध मतों के आधार पर करने के निर्देश दिए है। आयोग के उक्त निर्देशों से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तथा रिटर्निग को अवगत करा दिया है। (एजेंसी)
First Published: Saturday, December 7, 2013, 21:55