‘नोटा’ पर वोटरों की गोपनीयता रखी जाए : चुनाव आयोग

भोपाल : निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान ‘इनमें से कोई नहीं’ (नोटा) के विकल्प के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि नोटा का उपयोग यदि कोई मतदाता करना चाहता है तो मतदाता के इस निर्णय की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

आयोग की एक विज्ञप्ति के अनुसार इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में चुनाव में खड़े उम्मीदवारों के नाम के बाद नोटा का चिन्ह होगा। नोटा को उसी भाषा में लिखा जाएगा, जिस भाषा में उम्मीदवार के नाम लिखे गए हैं। चुनाव में 12 उम्मीदवार खड़े हैं तो ईवीएम में 13वें पैनल में ‘इनमें से कोई नहीं’ होगा और 13वें पैनल के सामने वाला बटन भी खुला होगा। यदि चुनाव मैदान में 16 उम्मीदवार हैं तो ‘इनमें से कोई नहीं’ पैनल के लिए पहली मतपत्र इकाई (बैलेट यूनिट) के साथ अतिरिक्त मतपत्र इकाई जोड़ी जाएगी।

मतगणना के दौरान उम्मीदवार को प्राप्त होने वाले मत संख्या को कालम 2 और 3 में दिखाया जाएगा। इन्हीं कालम में ‘इनमें से कोई नहीं’ को प्राप्त कुल मत को भी दिखाया जाएगा। यह संख्या मतदान केन्द्रवार प्रदर्शित की जाएगी। कुल मतगणना होने के बाद जिस तरह अन्य अभ्यर्थियों की मत संख्या को प्रदर्शित किया जाएगा, उसी तरह ‘इनमें से कोई नहीं’ के लिए दिए गए कुल मत को प्रदर्शित किया जाएगा। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, November 6, 2013, 15:06

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