Last Updated: Thursday, November 7, 2013, 23:09
नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में चल रही जांच पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।
गत 10 अप्रैल को एक सुनवाई अदालत ने टाइटलर के खिलाफ मामला फिर से शुरू करने का आदेश दिया था और उनके खिलाफ मामला बंद करने की सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट अस्वीकार कर दी थी। सीबीआई ने कांग्रेस नेता के खिलाफ यह कहते हुए मामला बंद करने की बात कही थी कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
न्यायमूर्ति सुनीता गुप्ता ने टाइटलर के वकील की यह दलील नामंजूर कर दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ जांच प्रक्रिया रोक दी जाये और मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी 2014 को तय कर दी। (एजेंसी)
First Published: Thursday, November 7, 2013, 23:09