Last Updated: Friday, August 3, 2012, 14:34
वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों की एक पीड़ित द्वारा न्यायिक आयोगों के समक्ष दिए गए बयान को अपने बचाव के लिए उपयोग करने के, कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के आग्रह को आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंजूरी दे दी। सुनवाई अदालत के दो जून के फैसले को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने सभी पक्षों से छह अगस्त को सुनवाई अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया।